Edited By Parveen Kumar,Updated: 25 Sep, 2026 09:53 PM

झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश के अलटर् के मद्देनजर शनिवार को जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने जिला में संचालित सभी कोटि के सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग- केजी से वर्ग-12...
नेशनल डेस्क : झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश के अलटर् के मद्देनजर शनिवार को जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने जिला में संचालित सभी कोटि के सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग- केजी से वर्ग-12 तक के विद्यालय को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-34 के तहत दिया गया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र झारखण्ड, राँची के विशेष बुलेटिन आज भारी बारिश के परिप्रेक्ष्य में येलो जोन की श्रेणी में राँची जिला को चिन्हित करते हुए भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गयी है। जिसके आलोक में जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
हालांकि, सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी उक्त अवधि में ई-विद्यावाहिनी में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि उक्त अवधि के दौरान किसी विद्यालय में अनिवार्य परीक्षाएं निर्धारित हैं, तो उनके संचालन के संबंध में संबंधित विद्यालय प्रधान अपने विवेकानुसार निर्णय लेंगे।
यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि भारी बारिश के कारण होने वाली संभावित परेशानियों से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित विद्यालय/संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धारा के तहत उत्तरदायी होंगे।