नगालैंड में छह माह और बढ़ाया गया विशेष अफस्पा कानून

Edited By Yaspal,Updated: 30 Dec, 2019 06:05 PM

special afspa law extended for six months in nagaland

नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम अफस्पा (AFSPA) कानून 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। यह आज से ही नागालैंड में प्रभावी होगा। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी भी बिना पूर्व सूचना दिए गिरफ्तार करने की शक्तियां...

नेशनल डेस्कः नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम अफस्पा (AFSPA) कानून 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। यह आज से ही नागालैंड में प्रभावी होगा। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी भी बिना पूर्व सूचना दिए गिरफ्तार करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि पूरे नागालैंड में अशांति है और हालात खतरनाक हैं, ऐसे में नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र सेना का इस्तेमाल जरूरी है।  

अतः अफस्पा की धारा-3 के तहते सेना को मिली शक्तियों के अनुरूप केंद्र सरकार पूरे राज्य को अगले छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करती है। यह 30 दिसंबर से ही राज्य में प्रभावी होगा। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के कई संगठनों द्वारा अफस्पा कानून को रद्द करने की मांग होती रही है।

 

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