Edited By Pardeep,Updated: 01 Aug, 2019 04:44 AM
उच्चतम न्यायालय में मुकद्दमों के बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 करने की बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब उच्चतम न्यायालय में भारत के...
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में मुकद्दमों के बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 करने की बुधवार को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब उच्चतम न्यायालय में भारत के प्रधान न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश होंगे। मंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि जब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाएगी तो सी.जे.आई. के अलावा न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी।
न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या सी.जे.आई. समेत 34 हो जाएगी। अभी शीर्ष न्यायालय में सी.जे.आई. समेत 31 न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) कानून, 1956 आखिरी बार 2009 में संशोधित किया गया था जब सी.जे.आई. के अलावा न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 की गई। शीर्ष न्यायालय में 59,331 मामले लंबित हैं।