Edited By ,Updated: 15 Dec, 2016 01:28 PM
बुलंदशहर गैंगरेप मामले पर दिए गए बयान पर यूपी के मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।
नई दिल्ली : बुलंदशहर गैंगरेप मामले पर दिए गए बयान पर यूपी के मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने आजम खान की बिना शर्त माफी मांगने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के हलफनामे को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले में पूरी ईमानदारी के साथ दिल से पछतावा व्यक्त किया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में नेताओं का टिप्पणी करना सही है या नहीं इस बारे में सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।
7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और फली नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आजम खान ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह बिना शर्त नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान से कहा था कि वह इस मामले में दोबारा हलफनामा दायर करें और बिना शर्त माफी मांगें। जवाब में आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान अपने ताजा हलफनामे में क्षमा की जगह पछतावा लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि गैंगरेप की पीड़ित के मुद्दे पर बयान देने से पहले बयान देने वालों को जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए।
यूपी के कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बुलंदशहर गैंगरेप को विपक्ष की साजिश बताया था। उन्होंने कहा था, हम लोगों को इसकी जांच करने की जरूरत है कि कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए यह विपक्ष की साजिश तो नहीं है। वोट के लिए लोग किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। इस बयान के कारण न केवल उन्हें विपक्ष की आलोचना का शिकार होना पड़ा, बल्कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और आखिरकार आजम खान को अपने बयान के लिए माफी तक मांगनी पड़ी।