वेमुला के भाई को नौकरी देने के निर्णय के खिलाफ दायर अर्जी खारिज

Edited By ,Updated: 14 Sep, 2016 10:14 PM

vemula s brother filed a petition against the decision to reject the job

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला के भाई को ग्रुप ‘सी’ की सरकारी नौकरी देने के आप सरकार के निर्णय ...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला के भाई को ग्रुप ‘सी’ की सरकारी नौकरी देने के आप सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली एक याचिका आज खारिज कर दी। रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी।  

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की एक पीठ ने कहा कि वे मामले के गुणदोष में नहीं जा रहे हैं, इससे पहले सरकार ने कहा कि रोहित के भाई की अनुकंपा आधार पर पेशकश की गई नौकरी लेने में स्वयं ही रूचि नहीं है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता जनहित याचिका के नाम पर एेसा मुद्दा नहीं उठा सकता क्योंकि वह यह नहीं कह सकता कि वह निर्णय से व्यथित हुआ।  

मेहरा ने कहा कि चूंकि रोहित के भाई वेमुला राजा चैतन्य कुमार की यह नौकरी लेने में रूचि नहीं है, ‘‘इस अर्जी में कुछ भी नहीं बचता।’’ याचिकाकर्ता अधिवक्ता अवध कौशिक ने पीठ से कहा,‘‘दिल्ली सरकार एेसे किसी व्यक्ति को अनुकंपा आधार पर नौकरी कैसे दे सकती है जिसका दिल्ली से कुछ भी लेना देना नहीं है।’’ यद्यपि पीठ ने कहा कि वे मामले के गुणदोष में नहीं जा रहे हैं। 

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