TikTok सहित 59 चाइनीज ऐप पर भारत सरकार ने क्यों किया बैन, जानें यहां

Edited By Yaspal,Updated: 29 Jun, 2020 09:57 PM

why did the indian government ban 59 chinese apps including tiktok

पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से अपील की थी कि या तो चीन से जुड़े 52...

नई दिल्लीः पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से अपील की थी कि या तो चीन से जुड़े 52 मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया जाए या लोगों को इनका इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जाए, क्योंकि इनका इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है। इसके पीछे दलील ये दी गई थी कि चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। इन ऐप्स के ब्लॉक होने का मतलब है कि अब भारतीय यूजर्स इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बता दें कि हाल ही में टिकटॉक ने लोकप्रियता यानी डाउनलोड्स के मामले में वॉट्सऐप और फेसबुक जैसे दिग्गजों को भारत में पीछे छोड़ दिया था।
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इस साल अप्रैल में गृह मंत्रालय ने जूम के इस्तेमाल को लेकर एक अडवाइजरी जारी की थी। मंत्रालय ने यह अडवाइजरी नेशनल साइबर सिक्यॉरिटी एजेंसी कंप्यूटर इमर्जेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया (CERT-in) के प्रस्ताव पर जारी की थी। भारत पहला देश नहीं है जिसने सरकार में जूम एप के इस्तेमाल पर रोक लगाई। इससे पहले ताइवान ने भी सरकारी एजेंसियों को जूम एप के इस्तेमाल से रोक दिया। जर्मनी और अमेरिका भी ऐसा ही कर चुके हैं। कंपनी ने गृह मंत्रालय की अडवाइजरी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह यूजर्स की सिक्यॉरिटी को लेकर गंभीर है।
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बैन किए गए ऐप में मशहूर टिक-टॉक ऐप भी शामिल है। इसके अलावा यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर जैसे और भी बहुत फेमस ऐप शामिल हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। हाल ही में यह ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है।
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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69 ए के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे लागू करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने (प्रोसिजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉरमेशन बाई पब्लिक) नियम 2009 और खतरों की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के अनुसार इन 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर चीन उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं।

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