केजरीवाल अपने ‘ठुल्ला’ वाले बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांग सकते: कोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Apr, 2018 10:24 PM

why kejriwal can not apologize for his blatant statement court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा कि जब वह वित्त मंत्री अरुण जेटली जैसे अन्य लोगों से माफी मांग रहे हैं तो पुलिसकर्मियों के लिए ‘ठुल्ला’ शब्द इस्तेमाल करने के लिए एक कांस्टेबल से क्षमा क्यों नहीं मांग ...

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा कि जब वह वित्त मंत्री अरुण जेटली जैसे अन्य लोगों से माफी मांग रहे हैं तो पुलिसकर्मियों के लिए ‘ठुल्ला’ शब्द इस्तेमाल करने के लिए एक कांस्टेबल से क्षमा क्यों नहीं मांग सकते।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कहा कि अगर केजरीवाल अपने बयानों के लिए अन्य सभी से माफी मांग रहे हैं तो वह पुलिस अधिकारियों के साथ ऐसा करके मामले का हल क्यों नहीं निकाल सकते। केजरीवाल के वकील ने कहा कि वह इस पर मुख्यमंत्री से निर्देश प्राप्त करेंगे , जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की।

अदालत केजरीवाल की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एक कांस्टेबल द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें तलब करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। केजरीवाल ने पिछले कुछ दिनों में जेटली , पंजाब के नेता बिक्रम मजीठिया और अन्य लोगों से उनके खिलाफ की गई अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है। 

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