भगोड़ा घोषित होगा जाकिर नाइक, ईडी ने अदालत में दायर की याचिका

Edited By Yaspal,Updated: 23 Sep, 2019 08:43 PM

zakir naik to be declared a fugitive ed filed a petition in court

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यहां एक विशेष अदालत के समक्ष अर्जी दायर कर विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की। नाइक 193 करोड़ रुपये के धन शोधन के आरोपों

मुंबईः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यहां एक विशेष अदालत के समक्ष अर्जी दायर कर विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की। नाइक 193 करोड़ रुपये के धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि वह मलेशिया में है। ईडी ने अर्जी दायर कर नाइक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की है।

अदालत ने कहा कि वह 30 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करेगी। पिछले सप्ताह अदालत ने 2016 के धन शोधन मामले में नाइक के खिलाफ नया गैर-जमानती वारंट जारी किया था। केंद्रीय एजेंसी ने अभी तक नाइक के दो सहयोगियों आमिर गजदार और नजमुद्दीन साथक को गिरफ्तार किया है।
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53 वर्षीय कट्टरपंथी उपदेशक ने 2016 में भारत छोड़ दिया था और मुस्लिम बहुल मलेशिया चला गया था जहां उसे स्थायी निवास की अनुमति मिल गई। ईडी ने गैरकानूनी गतिविधियां निवारण कानून (यूएपीए) के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर प्राथमिकी पर 2016 में उस पर मामला दर्ज किया था।

अधिकारी धन शोधन और घृणा भरे भाषणों के जरिए चरमपंथ को भड़काने के आरोप में विवादित उपदेशक की तलाश कर रहे हैं। इस साल जुलाई में अदालत ने नाइक के खिलाफ समन जारी किया था। एजेंसी ने चेन्नई में इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, दस फ्लैट, तीन गोदाम, पुणे तथा मुंबई में दो इमारतें और जमीन समेत नाइक की संपत्तियां कुर्क कर ली थी और बैंक खाते जब्त कर लिए थे।

 

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