Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Feb, 2018 10:48 AM
अगर आप पेटीएम, ओलामनी, मोबिक्विक या ऐसे ही मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि प्रीपेड वॉलेट ग्राहकों के लिए अनिवार्य अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) अनुपालन की 28 फरवरी की समयसीमा...
नई दिल्लीः अगर आप पेटीएम, ओलामनी, मोबिक्विक या ऐसे ही मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि प्रीपेड वॉलेट ग्राहकों के लिए अनिवार्य अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) अनुपालन की 28 फरवरी की समयसीमा को और नहीं बढ़ाया जाएगा।
बैंक ने साथ में दी यह राहत
केंद्रीय बैंक ने कहा कि वॉलेट में रखा मौजूदा बैलेंस बरकरार रहेगा और ग्राहक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि ग्राहक अपने पैसे को बैंक खाते में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो ने कहा, ‘‘इन दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। यदि पीपीआई इकाइयां निर्धारित समयसीमा में अपने ग्राहकों से केवाईसी संबंधित ब्योरा नहीं ले पाई हैं, तो ग्राहकों को अपने पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है।’’
बढ़ाई गई थी समय सीमा
फिलहाल 55 गैर बैंकिंग पीपीआई परिचालन में हैं। इसके अलावा बैंकों द्वारा प्रर्वितत 50 वॉलेट चल रहे हैं। बता दें कि केवाईसी के लिए पहले 31 दिसंबर, 2017 तक का समय दिया गया था। बाद में इस समयसीमा को बढ़ाकर 28 फरवरी, 2018 कर दिया गया था।