GST से जुड़े 4 बिल को सरकार ने दी मंजूरी, जल्दी ही संसद में किया जाएगा पेश

Edited By ,Updated: 20 Mar, 2017 11:15 AM

government approves 4 bills linked to gst  will be introduced in parliament soon

केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से जुड़े 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी। इनमें कॉम्पनसेशन बिल (क्षतिपूर्ति विधेयक), सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) और यूनियन टेरिटरी (यूटीजीएसटी) विधेयक शामिल हैं।

नई दिल्लीः केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से जुड़े 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी। इनमें कॉम्पनसेशन बिल (क्षतिपूर्ति विधेयक), सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) और यूनियन टेरिटरी (यूटीजीएसटी) विधेयक शामिल हैं। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद अब इन्हें संसद में पेश किया जाएगा। संसद का मौजूदा बजट सेशन 12 अप्रैल तक चलेगा। 

जी.एस.टी. काऊंसिल दे चुकी है मंजूरी
- सरकार को मौजूदा सेशन (बजट सेशन का सेकंड फेज) में ही इन चारों विधेयकों के पास होने की उम्मीद है। वहीं, एसजीएसटी को जल्दी ही राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी मिल जाएगी। इससे इस नए इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
- सोर्सेज ने बताया कि सरकार सोमवार सुबह कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है।
- बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेतली की अगुआई वाली जीएसटी काउंसिल पिछली दो बैठकों में स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे चुकी है।
- एसजीएसटी को हर राज्य विधानसभा में पास किया जाना है जबकि अन्य 4 कानूनों के लिए संसद से मंजूरी लेनी है।

31 मार्च की मीटिंग में दी जाएगी रूल्स को मंजूरी
- जी.एस.टी. काऊंसिल की पिछली बैठक 16 मार्च को हुई थी। जिसमें जेतली ने कहा था कि जी.एस.टी. काऊंसिल की 13वीं मीटिंग 31 मार्च को होगी। इसमें नियमों को मंजूरी दी जाएगी। जी.एस.टी. के लिए 5, 12, 18 और 28 फीसदी की 4 दरों की स्लैब का प्रस्ताव है।
 

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