20 लाख तक की ग्रेच्युटी अब होगी टैक्स फ्री, कैबिनेट आज कर सकता है फैसला

Edited By ,Updated: 15 Mar, 2017 11:27 AM

gratuity up to rs 20 lakh will be tax free

केंद्र सरकार आज प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को एक तोहफा दे सकती है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में ग्रेच्युटी भुगतान कानून में बदलाव कर सकती है।

नई दिल्लीः केंद्र सरकार आज प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को एक तोहफा दे सकती है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में ग्रेच्युटी भुगतान कानून में बदलाव कर सकती है। इसके तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर आज विचार कर सकता है।

इसके अलावा विधेयक आय स्तर में वृद्धि को देखते हुए कानून में संशोधन संसद के बजाए सरकारी आदेश के जरिए करने का अधिकार केंद्र सरकार को देने की बात कहता है। एक सूत्र ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेच्युटी भुगतान कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक पर आज विचार कर सकता है।

ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने की योजना
- कानून में संशोधन के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी 20 लाख कर मुक्त ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। पिछले महीने केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में इस पर सहमति जताई थी।
- सातवें वेतन आयोग ने ग्रेच्युटी की सीमा दस से बढ़ाकर बीस लाख करने की सिफारिश की थी जिसे केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें लागू कर चुकी हैं।

केंद्र के इम्‍प्‍लॉइज को पहले ही मिल चुका है फायदा
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्सी फ्री ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का फैसला 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया है।
- इसका नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2016 को जारी हुआ था। यूनियंस प्राइवेट सेक्टर में भी इसे जनवरी 2016 से लागू करना चाहते हैं। एक और मांग हर साल के काम के लिए 15 दिन के बजाय 30 दिन का वेतन देने की थी लेकिन अमेंडमेंड प्रपोजल में सिर्फ 10 लाख की सीमा को 20 लाख करने का जिक्र है।

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