जानिए बजट में स्वास्थ्य से जुड़ी घोषणाओं के बारे में

Edited By ,Updated: 01 Feb, 2017 04:41 PM

health sector in budget

देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए...

नई दिल्ली: देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आज पेश केंद्रीय बजट में 2017 तक कालाजार, फाइलेरिया 2018 तक कुष्ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्त करने के लिए कार्य योजना पेश करने के साथ झारखंड और गुजरात में दो नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट प्रस्तावों में कहा गया है कि औषधियों की उचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली में संशोधन किया जाएगा।

2025 तक तपेदिक को खत्म किया जाएगा 
वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरूण जेतली ने आज संसद में वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार ने 2017 तक कालाजार और फाइलेरिया, 2018 तक कुष्ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार की है। 2025 तक तपेदिक को भी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार नवजात शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) जो 2014 में 39 थी, उसे घटाकर 2019 तक 28 करने तथा मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को 2011-13 के 167 से घटाकर 2018-20 तक 100 करने के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है।

जेतली ने 1.5 लाख स्वास्थ्य उप-केन्द्रों को स्वास्थ्य और सेहत केन्द्रों में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव किया। जेतली ने अपने बजट भाषण में कहा कि द्वितीयक और तृतीयक स्तरों की देखभाल को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत है, इसलिए हमने प्रति वर्ष 5,000 अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटें सृजित करने का निर्णय किया गया है।

2 नए AIIMS खोले जाएंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में चिकित्सा शिक्षा और प्रैक्टिस के विनियामक ढ़ांचे में संरचनात्मक परिवर्तन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। जेतली ने कहा कि झारखंड और गुजरात में दो नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बजट में उचित मूल्यों पर औषधि की उपलब्धता और जनेरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए नई नियमावली तैयार की जाएगी। ये नियम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार होंगे और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेंगे। इससे इन उपकरणों की लागत कम हो जाएगी।  

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