बीमा कम्पनी ने नियमानुसार नहीं दिया पैसा, अब देगी जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Oct, 2017 11:08 AM

insurance company did not pay as per rules  now will pay fine

जिला उपभोक्ता फोरम ने भारती एक्सा साधारण बीमा कम्पनी को उपभोक्ता को  नियमानुसार पैसे नहीं देने पर जुर्माना लगाया है। दुधला निवासी सलीम ने बताया कि उसने अपने स्वराज ट्रैक्टर का बीमा भारती एक्सा से कराया था। उस समय ट्रैक्टर की कीमत (आई.डी.वी.)...

यमुनानगर: जिला उपभोक्ता फोरम ने भारती एक्सा साधारण बीमा कम्पनी को उपभोक्ता को  नियमानुसार पैसे नहीं देने पर जुर्माना लगाया है। 

क्या है मामला
दुधला निवासी सलीम ने बताया कि उसने अपने स्वराज ट्रैक्टर का बीमा भारती एक्सा से कराया था। उस समय ट्रैक्टर की कीमत (आई.डी.वी.) 3,40,000 आंकी गई थी। इसके लिए 6333 रुपए का प्रीमियम भी दिया गया था। बीमा पीरियड के दौरान उसका ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसे ठीक करवाने के लिए उसे 15000 रुपए चुकाने पड़े। मामले को लेकर बीमा कम्पनी से संपर्क  किया लेकिन कम्पनी के संतोषजनक जवाब न देने पर उसने फोरम की शरण ली। 

यह कहा फोरम ने
फोरम अध्यक्ष सतपाल सहित 3 सदस्यीय बैंच ने कम्पनी को निर्देश दिया कि वह ग्राहक को हर्जाने के रूप में 6 प्रतिशत ब्याज सहित 78,608 रुपए की राशि अदा करे। इसके साथ उसे मानसिक रूप से परेशानी उठाने के एवज में 5500 रुपए अतिरिक्त देने का आदेश दिया।

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