Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Sep, 2017 09:47 AM
एम. बैनिफिट स्कीम की परिपक्वता के बाद भी निवेशक को राशि न मिलने पर उपभोक्ता फोरम ....
छतरपुर: एम. बैनिफिट स्कीम की परिपक्वता के बाद भी निवेशक को राशि न मिलने पर उपभोक्ता फोरम ने सहारा क्रैडिट को-ऑप्रेटिव सोसायटी छतरपुर को 1.03 लाख रुपए अदा करने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
कप्तान सिंह बघेल पुत्र श्रीपति सिंह बघेल ने सहारा क्रैडिट को-ऑप्रेटिव सोसायटी छतरपुर में सहारा एम. बैनिफिट स्कीम के तहत एजैंट के माध्यम से 60 माह के लिए 3 खाते खोले थे। वह अपने एक खाते में 500 रुपए, दूसरे व तीसरे खाते में 400-400 रुपए मासिक किस्त के रूप में जमा करता रहा। उसने शाखा में 3 जनवरी 2012 से लेकर 21 जनवरी 2017 तक लगातार जमा करते हुए क्रमश: 30,000, 24,000-24,000 रुपए जमा किए। परिपक्वता के बाद कप्तान सिंह बघेल को कुल मिलाकर 96,000 रुपए की राशि मिलनी थी। पूरी राशि जमा करने के बाद आवेदक परिपक्वता दिनांक 5 जनवरी 17 को अपनी राशि लेने शाखा में गया तो सहारा सोसायटी द्वारा बताया गया कि 2-4 दिन में राशि अदा कर दी जाएगी। आवेदक द्वारा फिर से डिमांड फार्म भरकर दिए जाने के बावजूद अनावेदक द्वारा कोई रुपए आवेदक को नहीं दिए गए। इस संबंध में आवेदक द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से एक नोटिस भी प्रेषित करवाया गया। इसके बाद भी सेवा में कमी की गई। इसके बाद आवेदक ने अपना कैश उपभोक्ता फोरम न्यायालय में दायर किया।
क्या कहा फोरम ने
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष देवनारायण मिश्रा और सदस्य संजय शर्मा ने पाया कि सोसायटी द्वारा सेवा में कमी की गई है। इसका निर्णय करते हुए फोरम ने आदेश दिया है कि सहारा सोसायटी आवेदक को 96,000 रुपए मूल राशि के साथ 5,000 सेवा में कमी और 2,000 रुपए वाद्य के रूप में कुल 1.03 लाख रुपए अदा करे।