ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर नहीं दिया क्लेम, बीमा कंपनी पर 3.63 लाख जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Sep, 2017 08:18 AM

no claim given on truck crash  3 63 lakh fine on insurer

जिला उपभोक्ता फोरम में बीमा कंपनी की सेवा में त्रुटि के मामले में ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी के...

नई दिल्ली: जिला उपभोक्ता फोरम में बीमा कंपनी की सेवा में त्रुटि के मामले में ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी के शाखा प्रबंधक तथा हाजीपुर स्थित डिवीजनल मैनेजर के विरुद्ध 3,63,200 रुपए का जुर्माना लगाया है।

क्या है मामला
जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चमनपुरा गांव के भिखारी साह ने एक ट्रक खरीदकर उसका बीमा ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी की गोपालगंज शाखा से करवाया था। बीमा की वैधता 24 मार्च 2013 से 23 मार्च 2014 तक थी। इसी बीच 7 जुलाई 2013 को उनका ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया लेकिन बीमा कंपनी ने ट्रक की मुरम्मत में हुए खर्च का भुगतान करने से इंकार कर दिया। बीमा कंपनी के इंकार के बाद भिखारी शाह ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

क्या कहा फोरम ने
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने ट्रक की मुरम्मत में हुए खर्च 3,48,200 रुपए का भुगतान डेढ़ माह के अंदर करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया। इसके साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक, आॢथक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10,000 रुपए एवं मुकद्दमा खर्च के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। निश्चित तिथि तक राशि का भुगतान नहीं करने पर बीमा कंपनी को 8 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना होगा।

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