Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Nov, 2017 10:11 AM
जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर जिला उपभोक्ता फोरम (डी.सी.एफ.) ने 5 साल पहले दिल्ली से श्रीनगर की यात्रा के दौरान यात्री का सामान गुम होने को लेकर इंडिगो एयरलाइन्स को 47,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर जिला उपभोक्ता फोरम (डी.सी.एफ.) ने 5 साल पहले दिल्ली से श्रीनगर की यात्रा के दौरान यात्री का सामान गुम होने को लेकर इंडिगो एयरलाइन्स को 47,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला
सफा कदल के नलबंदपुरा निवासी हकीम मोहम्मद सरवर ने बताया कि 12 जनवरी, 2012 को दिल्ली से श्रीनगर के बीच इंडिगो एयरलाइंस के विमान से यात्रा के दौरान उसका एक सूटकेस गायब हो गया था। श्रीनगर हवाई अड्डे पर विमान से उतरने के बाद उसे अपने सामान में एक सूटकेस जिसमें उसके कुछ कपड़े और कीमती सामान था, गायब मिला। उसने आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद एयरलाइंस सूटकेस ढूंढने में असफल रही।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम ने साक्ष्यों की जांच और गवाहों तथा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इंडिगो को दोषी पाया। फोरम ने एयरलाइन्स को शिकायतकत्र्ता को लापता सामान के मूल्य के रूप में 30 हजार रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया और मानसिक पीड़ा के लिए 12,000 रुपए का मुआवजा व मुकद्दमे के दौरान खर्च हुए 5000 रुपए का भी भुगतान करने को कहा है। फोरम ने अपने आदेश में एयरलाइन्स को एक माह के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसका समय पर भुगतान नहीं करने पर वास्तविक राशि पर तब तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा जब तक यात्री को इस रकम का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।