सेबी ने Tata Steel को लगाया बड़ा जुर्माना, यह है वजह

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 09:58 AM

sebi imposes major penalty on tata steel

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आवश्यक खुलासे में देरी करने के लिए टाटा स्टील को 10 लाख रुपए का जुर्माना किया है। सेबी ने कहा कि टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लि. ने 12 अक्तूबर, 2009 को टाटा स्टील को 2,19,86,099 इक्विटी शेयरों का आबंटन किया।...

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आवश्यक खुलासे में देरी करने के लिए टाटा स्टील को 10 लाख रुपए का जुर्माना किया है। सेबी ने कहा कि टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लि. ने 12 अक्तूबर, 2009 को टाटा स्टील को 2,19,86,099 इक्विटी शेयरों का आबंटन किया। टाटा स्टील को इस बारे में 2 कार्यदिवसों में खुलासा करना था।

कथित रूप से टाटा स्टील ने यह खुलासा 2 जुलाई, 2012 को किया। 1 अप्रैल, 2011 को टिनप्लेट ने टाटा स्टील को 3,13,58,123 इक्विटी शेयर आबंटित किए। इस बारे में भी टाटा स्टील ने खुलासे में देरी की।

टाटानगर ब्रिक्स के बैंक, डीमैट खातों की होगी कुर्की
सेबी ने टाटानगर ब्रिक्स के बैंक और डीमैट खातों के अलावा म्यूचुअल फंड फोलियो की कुर्की का आदेश दिया है। कंपनी से 5 लाख रुपए की वसूली हेतु नियामक ने यह कदम उठाया है। सेबी ने 29 जून को कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। 

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