छोटे कारोबारियों को झटका, आयकर विभाग वसूलेगा पुराने टैक्स

Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Oct, 2017 05:10 PM

small businesses will be shocked  income tax department will recover old tax

कई लोगों और छोटे कारोबारियों को आयकर विभाग झटका देने की तैयारी में है। डिपार्टमेंट जल्द ही छोटे करदाताओं पर अपनी गाज गिराने जा रहा है, जिनके पुराने लंबित मामलों को बंद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिपार्टमेंट को दिए गए आदेश के बाद अब ऐसा...

नई दिल्लीः कई लोगों और छोटे कारोबारियों को आयकर विभाग झटका देने की तैयारी में है। डिपार्टमेंट जल्द ही छोटे करदाताओं पर अपनी गाज गिराने जा रहा है, जिनके पुराने लंबित मामलों को बंद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिपार्टमेंट को दिए गए आदेश के बाद अब ऐसा होगा। डिपार्टमेंट अब उन मामलों को खोलेगा, जिनको कई साल पहले लीमिट से नीचे टैक्स डिमांड होने के कारण बंद कर दिया गया था। इसके लिए तर्क दिया गया था कि राशि छोटी होने के कारण इनको कोर्ट में नहीं ले जाएगा। डिपार्टमेंट ने फरवरी 2011 और दिसंबर 2015 टैक्स लीमिट फिक्सड की थी। 4 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक के बीच टैक्स डिमांड को फिक्स कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) द्वारा जारी उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है, जिसमें छोटी राशि वाले लंबित केसों को बंद करने की बात कही गई थी। इस आदेश के बाद अब डिपार्टमेंट फिर से उन बंद हुए केसों को ट्रिब्यूनल के पास भेजेगा, जिनको खारिज कर दिया गया था। इससे टैक्सपेयर का कानूनी खर्चा काफी बढ़ जाएगा।  इन नोटिफिकेशंस से टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपने विवादों को लेकर पिछली तारीख से राहत मिली थी, लेकिन अब उनके मामले दोबारा खुल सकते हैं। आशंका है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑर्डर को लागू करने के लिए कोर्ट में बड़ी संख्या में अपील दायर कर सकता है।

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