Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Jan, 2018 12:41 PM
बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई विश्वविद्यालय के पहले सेमेस्टर की एलएलबी परीक्षा पर रोक ...
नई दिल्ली : बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई विश्वविद्यालय के पहले सेमेस्टर की एलएलबी परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।न्यायमूर्ति बी आर गवई और बी पी कोलाबावाला की एक पीठ ने हालांकि 29 जनवरी से शुरु हो रही परीक्षा की तैयारी नहीं करने वाले छात्रों को दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान पहले सेमेस्टर की परीक्षा साथ में देने की अनुमति दे दी है।
इसके लिए छात्रों को 29 जनवरी से पहले अपना निर्णय अपने कॉलेजों को बताना होगा। पीठ ने इसी तरह की राहत एलएलएम के छात्रों को भी दी थी। पीठ ने एलएलबी के पहले साल के कुछ छात्रों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन छात्रों ने पहले सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित करने के लिए याचिका डाली थी। छात्रों का दावा है कि विश्वविद्यालय की तरफ से की गई कुछ त्रुटियों की वजह से उनके दाखिले में देरी हुई थी।