दिल्ली हाईकोर्ट : DU देगा एलएलबी पाठ्यक्रम में 301 अतिरिक्त छात्रों को एडमिश्न

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Sep, 2017 07:25 PM

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके...

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके विधि संकाय को निर्देश दिया है कि वह इस शैक्षणिक सत्र में अपने तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में 301 अतिरिक्त छात्रों का दाखिला ले।  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने छात्रों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर यह निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय और इसके विधि संकाय ने पुराने दस्तूर के अनुसार दाखिला लेने के उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किया।  अदालत ने छात्रों के दावे से सहमति जताई कि दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके विधि संकाय ने उसके समक्ष 28 जून को सही स्थिति नहीं रखी जब उसने विश्वविद्यालय को इस साल एलएलबी पाठ्यक्रम में 2310 छात्रों का दाखिला लेने का निर्देश दिया था, जैसा 2008 के बाद पिछले नौ वर्षों से होता आ रहा था।  

विश्वविद्यालय और इसके विधि संकाय ने अदालत से इस साल 28 जून को कहा था कि 2008 से विश्वविद्यालय के तीनों लॉ सेंटर में सिर्फ 2310 छात्रों का दाखिला लिया जा रहा है।  इस एलएलबी प्रवेश परीक्षा में बैठने के बाद दाखिला नहीं पा सके छात्रों ने अपने आवेदन में दावा किया कि विधि पाठ्यक्रम में हर साल दाखिले के लिये 2611 सीटें उपलब्ध होती हैं। इसमें आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिये 301 अतिरिक्त सीटें भी शामिल हैं।  

अधिवक्ता विवेक चिब के जरिये दायर आवेदन में दावा किया गया कि इस साल अतिरिक्त सीटें 2310 सीटों में ही शामिल थीं, जिसके लिये दाखिला लिया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय और उसके विधि संकाय ने अदालत के समक्ष गलत तथ्य रखे कि पहले के दस्तूर के अनुसार हर साल विधि पाठ्यक्रम में सिर्फ 2310 छात्रों का ही दाखिला लिया जाता था। छात्रों की तरफ से दी गई दलील पर सहमति जताते हुए पीठ ने डीयू और विधि संकाय को निर्देश दिया कि वह 2310 सीटों के अलावा 301 अतिरिक्त उम्मीदवारों का दाखिला ले।
 

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