Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jun, 2017 05:05 PM
मुंबई हमले के सरगना और जमात उद दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद को हिरासत में लेने के मामले में लाहौर उच्च न्यायालय 19 जून को फैसला सुनाएगा...
लाहौर: मुंबई हमले के सरगना और जमात उद दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद को हिरासत में लेने के मामले में लाहौर उच्च न्यायालय 19 जून को फैसला सुनाएगा।पंजाब (पाकिस्तान) सरकार के कानून अधिकारी की तरफ से जवाब दायर करने और सईद के वकील ए के डोगर के जिरह पूरी करने के बाद न्यायमूर्त अब्दुल समी खान की अध्यक्षता वाली पीठ ने सात जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पंजाब सरकार के जवाब के मुताबिक सईद और उसके सहयोगी अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी कासिफ हुसैन को संघ सरकार के निर्देश पर शांति के लिए खतरा और देश की सुरक्षा के विपरीत गतिविधियों में कथित भूमिका के लिए हिरासत में लिया गया था। सरकार ने सईद और उनके सहयोगियों को हिरासत में लेने पर न्यायिक समीक्षा बोर्ड को भी रिपोर्ट सौंपी थी।
डोगर ने अपनी जिरह में कहा था कि याचिकाकर्ताओं की हिरासत अवधि 30 अप्रैल को समाप्त होने से पहले उन्हें न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष पेश नहीं किया गया और खुद ही उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि हिरासत की अवधि समीक्षा बोर्ड की आवश्यक मंजूरी के बिना बढ़ाना अवैधे है।डोगर ने दावा किया कि सरकार ने याचिकाकर्ता को इसलिए हिरासत में लिया ताकि भारत और अमेरिका को खुश किया जा सके।