पाक में हिन्दू महिला की जबरन शादी के मामले में नया मोड़

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Aug, 2017 11:34 AM

pak court allows muslim man  hindu wife to live together

पाकिस्तान में हिन्दू महिला की जबरन शादी के मामले में नया मोड़ आ गया गया है...

इस्लामाबादः पाकिस्तान में हिन्दू महिला की जबरन शादी के मामले में नया मोड़ आ गया गया है। पाक की एक अदालत ने इस्लाम धर्म अपनाने वाली 21 वर्षीय एक हिन्दू महिला को अपने मुस्लिम पति के साथ रहने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह आदेश महिला द्वारा स्वेच्छापूर्वक धर्म को अपनाने और अपने माता-पिता के यहां जाने से इंकार कर देने के बाद दिया गया।

 कल मामले की सुनवाई के बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शौकत अजीज सिद्दीकी ने पुलिस से दंपत्ति को सुरक्षा प्रदान कराने का भी आदेश दिया। मीडिया रिपोर्त के मुताबिक मारिया के परिवार वालों ने दावा किया था कि उसे पहले कथित तौर पर अगवा कर लिया गया और उसके बाद उसे इस्लाम धर्म अपनाने और एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। मारिया का हिन्दू नाम अनुशी है।

हालांकि, रिपोर्ट में बताया गया है कि मारिया ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपनाने की बात साबित करने के लिए अदालत में नमाज पढ़ी और कहा कि धर्म बदलने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं था। मारिया और उसके पति बिलावल अली भुट्टो ने मर्जी से शादी करने के कारण धमकी मिलने को लेकर उच्च न्यायालय से सुरक्षा की मांग की। अदालत ने जब मारिया को अपने माता-पिता से मिलने को कहा तो उसने इंकार कर दिया। हालांकि, अदालत के आदेश पर न्यायाधीश के निजी सचिव के कार्यालय में उसने उन लोगों से करीब 40 मिनट की मुलाकात की।

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