आप विधायकों की अयोग्यता का मामला: दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला रखा सुरक्षित

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Feb, 2018 05:36 PM

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाभ के पद मामले में अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती देने वाले आप के 20 विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई पूरी कर ली। अदालत अपना फैसला बाद में सुनायेगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने विधायकों,...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाभ के पद मामले में अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती देने वाले आप के 20 विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई पूरी कर ली। अदालत अपना फैसला बाद में सुनायेगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने विधायकों, निर्वाचन आयोग और अन्य पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कहा कि फैसला बाद में सुनाया जायेगा।  पीठ ने कहा, ‘‘ दलीलें सुनी गयी, फैसला सुरक्षित रखा जाता है ।’’  

आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों ने कल उच्च न्यायालय से कहा था कि कथित लाभ के पद को लेकर उन्हें अयोग्य घोषित करने का निर्वाचन आयोग का आदेश ‘‘पूरी तरह नैर्सिगक न्याय का उल्लंघन’’ है क्योंकि उन्हें उनका पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया।  विधायकों ने पीठ से यह भी आग्रह किया कि उनका मामला इस निर्देश के साथ वापस निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाना चाहिए कि इसकी सुनवाई नए सिरे से होगी।  राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की ओर से निर्वाचन आयोग की सिफारिश को मंजूर किए जाने के बाद विधायकों ने अपनी अयोग्यता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।  

चुनाव आयोग ने पहले दावा किया था कि अयोग्य करार दिए गए विधायकों की याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और उसे खारिज किया जाना चाहिए।   उच्च न्यायालय सात फरवरी से रोजाना आधार पर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।  चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने की सिफारिश की थी । इन विधायकों के नाम हैं - अलका लांबा, आदर्श शास्त्री, संजीव झा, राजेश गुप्ता, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, प्रवीण कुमार, शरद कुमार, मदन लाल खुफिया, शिवचरण गोयल, सरिता सिंह, नरेश यादव, राजेश रिषि, अनिल कुमार, सोम दत्त, अवतार सिंह, सुखवीर सिंह डाला, मनोज कुमार, नितिन त्यागी और जरनैल सिंह।  राष्ट्रपति ने अगले दिन निर्वाचन आयोग की सिफारिश स्वीकार ली थी।          

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