Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Sep, 2017 07:12 PM
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग प्रकरण में केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) जांच को लेकर दायर मामले में अगली...
नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग प्रकरण में केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) जांच को लेकर दायर मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि तय कर दी। न्यायाधीश यू सी ध्यानी की एकलपीठ ने रावत की याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए आगामी 31 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की।
रावत ने सीबीआई जांच के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायरा याचिका में कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रही है इसलिए सीबीआई जांच का औचित्य नहीं है। कैबिनेट की बैठक में इसकी संस्तुति की जा चुकी है। ऐसे में सीबीआई जांच न कराकर एसआईटी से जांच करायी जाए। दूसरी ओर हरक सिंह रावत की ओर से कहा गया कि जब एक बार सीबीआई जांच की संस्तुति की जा चुकी है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है।