Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Jan, 2018 11:27 PM
मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार को हुए बस हादसे में 4 बच्चों की मौत मामले में स्कूल प्रबंधन, बस ड्राइवर और स्पीड गवर्नर लगाने वाली एजेंसी रोज मित्रा पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है
भोपालः मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार को हुए बस हादसे में 4 बच्चों की मौत मामले में स्कूल प्रबंधन, बस ड्राइवर और स्पीड गवर्नर लगाने वाली एजेंसी रोज मित्रा पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है।
बताया जाता है कि बस की स्टेयरिंग व्हील जाम हो गई थी जिसके चलते बस विपरीत दिशा में चली गई और ट्रक से भिड़ गई। स्टेयरिंग व्हील को लेकर ड्राइवर ने शिकायत भी की थी लेकिन इस पर स्कूल प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इससे पहले गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्कूल प्रबंधन और स्पीड गवर्नर कंपनी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश दिए थे।
जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि बस ओवर स्पीड थी। बताया जा रहा है कि बस की स्पीड 80 किमी प्रति घंटा था। सरकार ने इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा को तत्काल कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधन और स्पीड गवर्नर कंपनी के खिलाफ एफआई आर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि शुक्रवार को इंदौर में दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस और एक ट्रक में भीषण टक्कर हो गई थी, जिसमें चार बच्चों और बस ड्राइवर की तत्काल मौत हो गई थी।