दिल्ली-एनसीआर में पटाखा बिक्री पर 'सुप्रीम कोर्ट' सोमवार को सुनाए फैसला

Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Oct, 2017 11:13 PM

top court reserves decision on sale of fireworks on diwali

पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के उसके पिछले साल के आदेश को बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा और कहा कि वह सोमवार को फैसला सुनाने का ‘प्रयास’ करेगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एेसे में अब दिवाली की आमद को देखते हुए इस फैसले पर सबकी नजरें हैं। शीर्ष अदालत ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के उसके पिछले साल के आदेश को बहाल करने की मांग वाली याचिका पर डेढ़ घंटे से अधिक सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा और कहा कि वह सोमवार को फैसला सुनाने का ‘प्रयास’ करेगी।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस याचिका का समर्थन किया और शीर्ष अदालत के 11 नवंबर 2016 के आदेश की बहाली का अनुरोध किया।  शीर्ष अदालत ने इस आदेश के जरिये सभी लाइसेंसों को निलंबित कर दिया था जो एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री की अनुमति देते थे।

शीर्ष अदालत ने इस साल 12 सितंबर को पिछले आदेश को अस्थायी रूप से वापस लिया था और पटाखों की बिक्री को अनुमति दी थी।  सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता अर्जुन गोपाल की ओर से पेश अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ को बताया कि पटाखों के प्रयोग पर लगी पाबंदी का आदेश फिर से दिया जाना चाहिए क्योंकि एनसीआर में पिछले साल दिवाली के दौरान और इसके बाद वायु प्रदूषण में बहुत बढोत्तरी हुई थी।  

उन्होंने कहा कि पिछली दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण में बढोत्तरी कई कारणों से हुई जिसमें बड़े पैमाने पर पटाखों का प्रयोग शामिल है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पेश अधिवक्ता विजय पंजवानी ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के अनुरोध का समर्थन करते हैं।   उन्होंने कहा, ‘‘मैं याचिकाकर्ता का विरोध नहीं कर रहा हूं। 11 नवंबर 2016 का आदेश बहाल होना चाहिए।’’  

पटाखे बेचने का स्थायी लाइसेंस रखने वालों की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि पाबंदी को अस्थायी रूप से हटाने वाले 12 सितंबर के आदेश के कुछ कारण हैं और इसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद दिया गया है।  
 

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