Edited By ,Updated: 02 Jan, 2015 10:26 PM
पूंजी बाजर नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स का प्रमाणन नहीं लेने वाली कंपनी महादेव कार्पोरेशन लिमिटेड पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है।
मुंबई: पूंजी बाजर नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स का प्रमाणन नहीं लेने वाली कंपनी महादेव कार्पोरेशन लिमिटेड पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है।
सेबी ने आज यहां अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने न/न तो स्कोर्स का प्रमाणन हासिल किया है और न/न ही निवेशकों की शिकायतों का समाधान किया है। इसलिए उसे सेबी की धारा 5 के तहत दोषी पाते हुए एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
कंपनी को यह राशि 45 दिन के अंदर जमा कराने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नियामक ने 17 अप्रैल 2013 को एक सर्कुलर जारी कर सभी सूचीबद्ध कंपनियों को स्कोर्स प्रमाणन हासिल करने के लिए कहा था। स्कोर्स वह सुविधा है जिसके जरिए शिकायतकर्ता सीधे सेबी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।