Edited By ,Updated: 30 Jan, 2015 04:10 PM
दोस्त की बहन को झांसा देकर घर में बुला उससे दुष्कर्म करने के मामले में हाऊसिंग बोर्ड कलोनी के अमनदीप(21) को महिला...
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): दोस्त की बहन को झांसा देकर घर में बुला उससे दुष्कर्म करने के मामले में हाऊसिंग बोर्ड कलोनी के अमनदीप(21) को महिला अपराधों को लेकर गठित विशेष कोर्ट की महिला जज अंशु शुक्ला ने 7 वर्ष कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
11वीं कक्षा में पढऩे वाली पीड़िता की शिकायत के मुताबिक आरोपी उसके भाई का दोस्त था। 28 अक्तूबर, 2013 को थाना 11 पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीड़िता को कैद में रखने तथा दुष्कर्म करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
पीड़िता ने बताया था कि वह घटना वाले दिन सुबह करीब 7 बजे स्कूल जा रही थी। उसी दौरान आरोपी ने उसे कहा कि उसकी मां ने घर बुलाया है। इसके बाद आरोपी पीड़िता को घर ले गया और फिर दरवाजा बंद कर ऊंची आवाज में टीवी लगा दिया ताकि पीड़िता की आवाजें बाहर न निकलें। इस दौरान आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी अध्यापिका को दी। मामला प्रकाश में आने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।