उबर मामला: पीड़िता ने अमेरिकी अदालत में कंपनी पर ठोका मुकदमा

Edited By ,Updated: 30 Jan, 2015 05:45 PM

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पिछले महीने नई दिल्ली में हुए उबर बलात्कार मामले में 25 वर्षीय पीड़िता ने टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में वाद दायर कर कहा है

न्यूयॉर्क: पिछले महीने नई दिल्ली में हुए उबर बलात्कार मामले में 25 वर्षीय पीड़िता ने टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में वाद दायर कर कहा है कि कंपनी चालकों के बारे में पर्याप्त छानबीन नहीं करती और उसकी ‘लापरवाही तथा फर्जीवाड़े’ की वजह से उसे बलात्कार जैसी घटना का सामना करना पड़ा।  

सान फ्रांसिस्को आधारित कंपनी के खिलाफ कैलिफोर्निया संघीय अदालत में दायर 36 पन्ने की याचिका में महिला का नाम नहीं दिया गया है और उसकी पहचान केवल ‘जेन डो’ के रूप में की गई है। पीड़िता ने ‘शारीरिक और आर्थिक’ नुकसान तथा अपनी ‘पेशेवर एवं निजी प्रतिष्ठा’ को पहुंची क्षति के लिए मुआजवा मांगा है। मुआवजा अनिर्दिष्ट रूप से मांगा गया है जो मुकदमे के दौरान ज्यूरी द्वारा तय किया जाना चाहिए। 

उसने उबर को यह निर्देश दिए जाने के लिए स्थाई आदेश की भी मांग की है कि याचिका में आरोपित कंपनी के गैर कानूनी आचरण के प्रभावों के समाधान तथा ‘भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए’ सकारात्मक कदम उठाए।  पीड़िता की पैरवी कर रहे न्यूयॉर्क के जाने माने वकील डगलस विगडर ने वाद दायर करने के बाद कहा, ‘हम अपनी मुवक्क्लि को पहुंचे शारीरिक और भावनात्मक नुकसान के लिए उबर को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, और साथ ही अदालत से यह आदेश चाहते हैं कि उबर सुरक्षा के लिए कुछ खास कदम उठाए जो वह (कंपनी) खुद उठाती प्रतीत नहीं होती।’

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