कैसे भरें ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए आसान टिप्स

Edited By ,Updated: 01 Mar, 2015 01:37 PM

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आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लंबी-लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जानिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कुछ टिप्स।

नई दिल्लीः आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लंबी-लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जानिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कुछ टिप्स।

1. रजिस्टर करें
सबसे पहले अपने कम्प्यूटर के इंटरनैट ब्राउजर मोजिला फायरफोक्स या फिर गूगल क्रोम से इनकमटैक्सइंडियाईफिलिंग डॉट जीओवी डॉट इन साइट खोलें। साइट खुलने पर अपना परमानेंट अकाउंट नंबर पेन से रजिस्टर करें।

2. काटे गए टैक्स का करें मिलान
वित्त वर्ष 2013-14 का फार्म 26एएस वैबसाइट पर दिए लिंक से डाउनलोड करें। इस फार्म में आपके नियोक्ता द्वारा काटकर इनकम टैक्स में जमा कराया गया टैक्स अमाउंट दिया हुआ होगा। इसमें लिखी रकम और फार्म 16 में काटा गया टीडीएस समान होना चाहिए, इसका मिलान कर लें। अगर दोनों में अंतर है तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है।

3. टैक्स रिटर्न फार्म करें डाउनलोड
डाउनलोड मैन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न फार्म पर क्लिक करें और 2014-15 एसेसमेंट ईयर का फार्म डाउनलोड करे।

4. डाउनलोड किया हुआ रिटर्न प्रीप्रेशन सोफ्टवेयर को ओपन करें और फार्म 16 के अनुसार सभी जानकारी भरें।

5. यहां पर आपको दिए जाने वाले टैक्स के बारे में पूछा जाता है। कैलकुलैट टैक्स बटन पर क्लिक करके यह काम आसान हो जाता है। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो टैक्स रिटर्न में चालान की डिटेल भरकर एंटर दबाएं।

6. क्विक ई-फाइल आईटीआर में दिए गए सभी फील्ड्स में जानकारी भरने के बाद वैलिडेट टैब पर क्लिक करें।

7. वैलिडेट करने के बाद आपको एम्सएमएल फाइल जनरेट करने को कहा जाता है। इस फाइल को आप अपने कम्प्यूटर पर भी सेव कर सकते हैं।

8. इसके बाद वैबसाइट के बाई तरफ वाले पैनल में "अपलोड रिटर्न" वाले लिंक पर क्लिक करें और जो एक्सएमएल फाइल आपने सेव की थी उसे अपलोड करें। ध्यान रहे इसमें आपको एसेसमेंट ईयर 2014-15 सलेक्ट करना है। यहीं पर आपसे डिजीटल साइन करने या नहीं करने के लिए पूछा जाएगा। अगर आपके पास डिजीटल सिग्नेचर हैं, तो "हां" पर नहीं तो "ना" पर क्लिक करें।

9. आपके आईटीआर के ऑनलाइन जमा होने का मैसेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। साथ ही एक पावती रसीद भी जरनेट होगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

10. इस रसीद का प्रिंट आउट लें और नीले पेन से साइन करके बंगलौर के इनकम टैक्स विभाग के पते पर डाक से भेज दें। अपनी ऑनलाइन रिटर्न भरने के 120 दिनों तक रसीद को भेजा जा सकता है। बंगलौर इनकम टैक्स कार्यालय का पता है:- इनकम टैक्स डिर्पाटमेंट-सीपीसी, पोस्ट बैग नं-1, इलैक्ट्रानिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बंगलौर 560100, कर्नाटक।

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