Edited By ,Updated: 04 Mar, 2015 03:54 PM
मोटर एक्सीडैंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने एक मृतक एन.आर.आई. संबंधी ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए परिवार को 5.56 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मोहाली: मोटर एक्सीडैंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने एक मृतक एन.आर.आई. संबंधी ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए परिवार को 5.56 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक मनदीप सिंह चार्टर्ड अकाऊंटैंट का काम करता था और अमरीका में रहता था। उसकी सालाना आमदन 66 लाख के करीब थी।
उसके परिवार वाले फेज-10 में रहते थे। मनदीप सिंह इंडो कैनेडियन बस सर्विस में 2009 को दिल्ली से पंजाब आ रहा था कि चालक अपना संतुलन खो बैठा और भयानक हादसे दौरान बस बेकाबू होकर नहर में गिर गई। इस हादसे में मनदीप सिंह की मौत हो गई।
इस संबंधी केस पुलिस के पास गया और मृतक के परिवार वालों ने बस चालक, इंडो कैनेडियन ट्रांसपोर्ट कंपनी और आई.सी.आई.सी.आई. लोबार्ड जनरल इनश्योरैंस के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। अदालत ने कहा कि बस कंपनी और इनश्योरैंस कंपनी के खिलाफ जब मामला दर्ज किया था तो उस समय से उक्त रकम पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देना पड़ेगा।
अदालत ने तय किया कि मुआवजे की रकम में से 5 करोड़ मृतक की पत्नी और बेटे को मिलेंगे, जो कि यू.एस.ए. में रहते हैं, जबकि 56 लाख रुपए फेज-10 में रहने वाले मृतक के परिवार वालों को दिए जाएंगे।