ढाबों पर बस रोकने वाले संचालकों के लिए चौंकाने वाली खबर

Edited By ,Updated: 30 May, 2015 06:01 AM

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शायद अब हरियाणा राज्य परिवहन की बसों के यात्रियों की यात्रा सुविधाजनक होने वाली है और राज्य परिवहन की बसों...

होडल(सैनी): शायद अब हरियाणा राज्य परिवहन की बसों के यात्रियों की यात्रा सुविधाजनक होने वाली है और राज्य परिवहन की बसों के यात्रियों को राजमार्ग पर स्थित ढ़ाबों पर बसें रोकने वाले चालक व परिचालकों एवं ढाबा संचालकों की मनमानी से निजात मिल पाएगी। औने-पौने दामों पर खाद्य सामग्री खरीदने से भी यात्रियों को निजात मिलने के आसार लगने लगे हैं। क्योंकि हरियाणा राज्य परिवहन के जिला महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार गर्ग ने मनमाने ढंग से ढ़ाबों पर बसों को रोकने वाले चालक व परिचालकों के प्रति विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की है।

उपरोक्त संदर्भ में जिला महापंब्रधक नरेंद्र कुमार गर्ग ने कहा कि बसों को प्राईवेट ढाबों पर रोकने वाले ड्राईवर व कंडक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालक व परिचालकों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। उपरोक्त जानकारी पलवल जिला महाप्रबंधक नरेन्द्र कुमार गर्ग ने होडल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। नरेन्द्र कुमार ने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों को प्राइवेट ढ़ाबों पर रोकने की लगातार उनके विभाग को शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों में बस ड्राइवरों व कंडक्टरों की प्राईवेट ढाबा मालिकों की मिलीभगत के कारण बसों को प्राईवेट ढाबों पर रोका जाता था।

जिस कारण होडल से कोसीकलां, मथुरा आने-जाने वाले यात्रियों कोहोडल के समीप स्थित ढाबों पर इन बसों के रुकने के कारण आधा घंटा खड़ा होने से उनके समय की बर्बादी भी होती थी। तथा इसके अलावा ढाबा मालिकों द्वारा कंडक्टरों तथा ड्राईवरों को मुफ्त खाना परोसा तथा उनको सिगरेट, साबुन तथा नकदी देकर सवारियों के खाने-पीने के सामानों को महंगे दामों में बेचकर यात्रियों को लूटने का कार्य किया जाता था। उन्होंने बताया कि लम्बे रूटों पर चलने वाले चालक व परचिालकों द्वारा अपनी मजबूरी जताकर बसों को होडल के निकट इन ढाबों पर रोका जाता था।

जिस पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अब सरकुलर पास कर दिया गया है। सरकारी आदेशानुसार प्राईवेट ढाबों पर बसों को रोकने वाले चालक व परिचालक पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्राईवर बसों को सरकार द्वारा निर्धारित बस अड्डों पर ही रोक सकेंगे तथा विभाग द्वारा निर्धारित स्थान पर ही यात्रियों के खाने पीने के सामान के लिए वह बसों को रोक सकेंगे। 

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