बंधक बनाकर लूटने वाले 2 आरोपियों को जेल

Edited By ,Updated: 05 Jul, 2015 10:07 AM

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर लूटने के मामले में दोषी करार देते हुए 2 लोगों को 5-5 वर्ष के कारावास व 13-13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

घुमारवीं: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर लूटने के मामले में दोषी करार देते हुए 2 लोगों को 5-5 वर्ष के कारावास व 13-13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी संदीप अत्री ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि  11 मई, 2009 रात करीब 8 बजे श्याम लाल अपनी टैक्सी आल्टो कार में शिमला से नेरचौक के लिए 5 व्यक्तियों को लेकर जा रहा था। रात करीब 11 बजे जब गाड़ी मौहल नाला के समीप पहुंची तो गाड़ी में सवार युवकों ने शौच जाने के नाम पर गाड़ी रुकवाई।

उसके बाद इन युवकों में से एक युवक ने ड्राइवर की कनपटी पर रिवाल्वर तान दी तथा एक युवक ने चाकू निकाल लिया और श्याम लाल को पिछली सीट पर बैठा दिया। उसके बाद आरोपियों ने पंजगाई रोड पर भस्सी कैंची मोड़ से थोड़ा आगे श्याम लाल को कार से उतार कर उसे पेड़ से बांध दिया तथा उसके मुंह में रुमाल ठूंस दिया। इस दौरान पांचों युवक कार लेकर रोनीकोटला की तरफ भाग गए। श्याम लाल ने हिम्मत करके रस्सियों को खोला और मदद के लिए चिल्लाने लगा। कुछ समय के बाद एक मारुति वैन आई जिसे श्याम लाल ने इस वैन को रुकवाया और सारी घटना मारुति सवारों को बताई तथा उन्होंने बरमाणा पुलिस थाने को सूचित किया।

मामले की तफ्तीश उपनिरीक्षक जसवीर सिंह को सौंपी गई थी। इसी दौरान थाना सदर मंडी पुलिस ने पांचों युवकों को गिरफ्तार कर लिया तथा श्याम लाल ने इन युवकों की शिनाख्त भी की। आरोपियों को मंडी न्यायालय में पेश करने के बाद इनकी हिरासत स्थानांतरित की गई। पुलिस ने मामले के आरोपियों सतनाम सिंह उर्फ टिंकू पुत्र दौलत सिंह निवासी भरत कालोनी पुराना राजपुरा, बलजिंद्र सिंह पुत्र गुरदयाल निवासी जग्गी कालोनी राजपुरा, दिप्ती सिंह पुत्र कुलवंत सिंह निवासी भरत कालोनी, जगजीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी लौ सिम्बली व पवन कुमार पुत्र मदन लाल निवासी भरत कालोनी राजपुरा के खिलाफ मामला दर्ज किया।

पुलिस ने लूटी गई कार को बरामद कर लिया। आरोपियों ने कार का नंबर बदल दिया था। इसके अलावा देसी कट्टा व चाकू भी बरामद कर लिए गए। उप जिला न्यायवादी संदीप अत्री ने बताया कि आरोपी जमानत मिलने के बाद फरार हो गए थे जिसके बाद अदालत ने 3 आरोपियों पवन, जगजीत व बलजिंद्र को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने शनिवार को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर मामले के आरोपी सतनाम व दिप्ती सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने यह भी व्यवस्था दी कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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