GST के तहत ई-वे बिल में आम इस्तेमाल की वस्तुओं को होगी छूट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Aug, 2017 04:30 PM

under the gst  items of common use will be exempted in e bill

एल.पी.जी., केरोसिन, आभूषण और मुद्रा उन वस्तुओं में शामिल हैं जिन्हें माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) व्यवस्था...

नई दिल्लीः एल.पी.जी., केरोसिन, आभूषण और मुद्रा उन वस्तुओं में शामिल हैं जिन्हें माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) व्यवस्था के तहत परिवहन में इलैक्ट्रानिक परमिट लेने से छूट होगी। देश में जी.एस.टी. व्यवस्था एक जुलाई से लागू हो गई है। जी.एस.टी. व्यवस्था में 50,000 रुपए मूल्य से अधिक के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने पर ई-वे बिल लेने का प्रावधान किया गया है ताकि कर चोरी पर नजर रखी जा सके।

इन चीजों पर ई-वे बिल से छूट
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जी.एस.टी. परिषद की पांच अगस्त को हुई पिछली बैठक में आम जरूरत की 153 वस्तुओं को ई-वे बिल लेने की आवश्यकता से छूट दे दी गई है। इनमें फल और सब्जियों से लेकर, ताजा दूध, शहद, बीज, अनाज और आटा, मछली आदि शामिल हैं। जी.एस.टी. के तहत ई-वे बिल लेने की बाध्यता से पान के पत्ते, कच्चा रेशम, बिना एल्कोहल वाली ताड़ी, खादी, दिया, पूजा सामग्री और सुनने की मशीन आदि भी शामिल हैं। मानव बाल, कंडोम और गर्भ-निरोधक को भी ई-वे बिल से छूट दी गई है। अधिकारी ने बताया कि घरेलू उपयोग के लिए एल.पी.जी. की आपूर्ति, राशन की दुकानों से केरोसिन की बिक्री को परिवहन के लिए ई-वे बिल परमिट लेने से छूट होगी। डाक सामान, मुद्रा, आभूषण को भी ई-वे बिल से छूट दी गई है।
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50 हजार रुपए से अधिक के माल पर जरुरी होगा बिल
बिना मोटर वाले वाहन से माले भेजे जाने पर भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी।  अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह से देश के भीतरी हिस्से हिस्से में स्थित बंदरगाह पर सीमा शुल्क से मंजूरी के लिए माल को भेजे जाने पर भी ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। जी.एस.टी. व्यवस्था में 50,000 रुपए मूल्य से अधिक का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने की स्थिति में इलेक्ट्रानिक परमिट लेना होगा। इससे कम मूल्य का सामान होने पर यह वैकल्पिक होगा। यह प्रावधान सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के दिन से लागू हो जाएगा। नेशनल इंफामेटिक्स सेंटर (एन.आई.सी.) द्वारा इस व्यवस्था के लिए साफ्टवेयर तैयार उसे चालू कर दिए जाने के बाद संभवत: अक्तूबर से यह व्यवसथा लागू होगी।      

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