Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Nov, 2017 12:04 AM
मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम तथा उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। चिदंबरम, उनकी पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति चिदंबरम तथा बहू...
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम तथा उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। चिदंबरम, उनकी पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति चिदंबरम तथा बहू श्रीनिधि ने आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति टी एस टी एस शिवज्ञानन ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी।
याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2010-11 के आयकर पुनर्मूल्यांकन के लिए आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया था। गौरतलब है कि अदालत ने तीन दिन पहले चिदंबरम और उनके परिवार को वर्ष 2009 -10 के आयकर पुनर्मूल्यांकन के बाद आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था।