Edited By prachi,Updated: 20 Jul, 2018 06:52 PM
चार साल की बच्ची के साथ समलैंगिक संबंध बनाने की आरोपी शिक्षिकाओं को शुक्रवार को कोर्ट ने सात और दस की सजा सुनाई है। सजा के साथ-साथ शिक्षिकाओं पर 20 और 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायधीश रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने...
पटनाः चार साल की बच्ची के साथ समलैंगिक संबंध बनाने की आरोपी शिक्षिकाओं को शुक्रवार को कोर्ट ने सात और दस की सजा सुनाई है। सजा के साथ-साथ शिक्षिकाओं पर 20 और 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायधीश रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर 12 जुलाई को दोनों शिक्षिकाओं को दोषी करार दिया था। इसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी शिक्षिका नूतन जोसेफ को 10 साल की सजा और 30 हजार रुपए जुर्माना और इंदु आनंद को 7 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
गौरतलब है कि यह मामला 2016 का है। राजधानी पटना में स्थित प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल की चार साल की बच्ची ने अपने माता-पिता से शिकायत की थी कि दो शिक्षिकाएं उसके साथ गंदी हरकत करती हैं। पहले प्रशासन ने इस मामले पर सुस्ती दिखाई लेकिन मामला मीडिया में आने के बाद घटना की उचित जांच की गई।