Edited By prachi,Updated: 18 May, 2018 06:49 PM
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बंगला खाली करवाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से तेजस्वी को राहत मिली है। अब इस मामले पर सुनवाई गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद होगी। हाईकोर्ट में 19 मई से...
पटनाः पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बंगला खाली करवाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से तेजस्वी को राहत मिली है। अब इस मामले पर सुनवाई गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद होगी। हाईकोर्ट में 19 मई से गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी गई है अब 18 जून को कोर्ट खुलेगा।
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा तेजस्वी पर बंगला खाली करने का दबाव डालने पर यादव की ओर से अधिवक्ता श्रीवास्तव ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने कहा कि जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं कर ली जाती है, तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी।
बता दें कि महागठबंधन सरकार गिरने के बाद तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री की हैसियत से 5 देशरत्न मार्ग पर मिले बंगले को खाली करवाने को कहा जा रहा था। जब लगातार नोटिस देने के बाद भी तेजस्वी ने बंगला नहीं खाली किया तो 2 अप्रैल को राज्य सरकार ने जिलाधिकारी को इस बाबत निर्देश दिया।