Edited By rajesh kumar,Updated: 09 Sep, 2020 02:21 PM
बाजार विनियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि घोटालों में घिरी निवेश कंपनी पीएसीएल के 12 लाख निवेशकों को 429 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इनमें ज्यादातर छोटे निवेशक हैं जिनका कंपनी पर दस हजार रुपए तक का दावा था।
नई दिल्ली: बाजार विनियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि घोटालों में घिरी निवेश कंपनी पीएसीएल के 12 लाख निवेशकों को 429 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इनमें ज्यादातर छोटे निवेशक हैं जिनका कंपनी पर दस हजार रुपए तक का दावा था।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जांच में पाया है कि पीएसीएल लि. ने कृषि और अचल सम्पत्ति परियोजनाओं में निवेश के नाम पर निवेशकों से गैर-कानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिए 60,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी का यह गोरखधंधा 18 वर्ष तक चलता रहा था।
कुल 429.13 करोड़ रुपए लौटाए गए
सेबी ने एक बयान में कहा कि आज की तिथि तक 12,48,344 पात्र आवेदकों के दावों के निस्तारण के तहत कुल 429.13 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं। इन आवेदकों के दावे अधिकतम दस हजार रुपये तक के थे। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आरएम लोढा की आध्यक्षता में बिठाई गयी एक समिति ने निवेशकों के धन-वापसी के आवेदनों को चरणबद्ध तरीके से निपटने की प्रक्रिया शुरू की है।