Edited By jyoti choudhary,Updated: 08 Feb, 2021 04:38 PM
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने संसद की एक समिति को बताया कि उसने अमेजन (Amazon), ग्रोफर्स जैसी कंपनियों के ऊपर वैसे खाद्य पदार्थ बेचने पर रोक लगा दी है जिनके उपयोग करने की अवधि तीन महीने से कम होती है।
बिजनेस डेस्कः भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने संसद की एक समिति को बताया कि उसने अमेजन (Amazon), ग्रोफर्स जैसी कंपनियों के ऊपर वैसे खाद्य पदार्थ बेचने पर रोक लगा दी है जिनके उपयोग करने की अवधि तीन महीने से कम होती है। लोकसभा में पेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।
ई-कॉमर्स में खाद्य सुरक्षा के विनियमन के संबंध में किए गए सवाल पर एफएसएसएआई के प्रतिनिधि ने बताया, ‘अमेजन, ग्रोफर्स जैसी कंपनियां उन खाद्य पदार्थो को नहीं बेच सकती हैं, जिनके उपयोग करने की अवधि तीन महीने से कम होती है। अन्यथा वे अनेक बार उन्हें (खाद्य पदार्थो) अंतिम दिन बेच देते हैं और जब आप इन्हें खरीदते हैं तो आपके पास कई बार इनके उपयोग के लिये एक दिन बचा होता है।’
ई-कॉमर्स में खाद्य सुरक्षा के विनियमन के संबंध में किये गए सवाल पर एफएसएसएआई के प्रतिनिधि ने बताया, ‘अमेजन, ग्रोफर्स जैसी कंपनियां उन खाद्य पदार्थो को नहीं बेच सकती हैं, जिनके उपयोग करने की अवधि तीन महीने से कम होती है। अन्यथा वे अनेक बार उन्हें (खाद्य पदार्थो) अंतिम दिन बेच देते हैं और जब आप इन्हें खरीदते हैं तो आपके पास कई बार इनके उपयोग के लिए एक दिन बचा होता है।’