पार्सल नहीं पहुंचा, अब चुकाने होंगे हजारों

Edited By ,Updated: 28 Apr, 2015 04:52 PM

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मध्यप्रदेश के इंदौर में उपभोक्ता फोरम ने दवाइयों से भरा एक पार्सल गुम जाने पर जिले के प्रमुख पोस्टमास्टर को याचिकाकर्ता को लगभग 50 हजार रुपए चुकाने का फैसला सुनाया है।

इंदौरः मध्यप्रदेश के इंदौर में उपभोक्ता फोरम ने दवाइयों से भरा एक पार्सल गुम जाने पर जिले के प्रमुख पोस्टमास्टर को याचिकाकर्ता को लगभग 50 हजार रुपए चुकाने का फैसला सुनाया है।  
 
फोरम ने पोस्टमास्टर को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को ब्याज समेत पार्सल मूल्य, परिवाद व्यय और उपभोक्ता द्वारा पार्सल भेजने के लिए डाक विभाग को भुगतान किया गया सेवा शुल्क लौटाए।  
 
उपभोक्ता गोपाल कृष्ण गुप्ता के अधिवक्ता ईश्वर प्रजापति और विकास कुशवाह ने न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने के बाद यूनीवार्ता को बताया कि श्री गोपाल ने एक जुलाई, 2014 को प्रमुख पोस्टमास्टर कार्यालय, इंदौर से अगरतला, त्रिपुरा भेजे जाने के लिए एक दवाई का पार्सल बुक किया था। पार्सल चार माह बाद भी प्राप्तकर्ता को नहीं मिला । इस बीच गोपाल ने लगातार पोस्टमास्टर कार्यालय से सम्पर्क किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 
 
उन्होंने बताया कि इसके बाद उनके मुवक्किल ने 10 दिसम्बर 2014 को उपभोक्ता फोरम के समक्ष गुहार लगाई। फोरम ने सुनवाई करते हुए आज प्रमुख पोस्टमास्टर, डाक घर इंदौर के खिलाफ फैसला पारित कर आदेश दिया। आदेश के मुताबिक पोस्टमास्टर को पार्सल मूल्य 46,500 रुपए मय 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 1 हजार रुपए परिवाद व्यय और उपभोक्ता द्वारा पार्सल भेजने के लिए भुगतान किया गया 629 रुपए सेवा शुल्क गोपाल को भुगतान करने को कहा गया है। 

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