Edited By ,Updated: 15 Jun, 2015 03:06 PM
केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने राज्य खाद्य आयुक्तों से कहा कि वे मैगी विवाद के मद्देनजर देश भर के बाजारों में उपलब्ध डिब्बाबंद-पैकेज्ड उत्पादों का निरीक्षण और आकलन करेंं।
नई दिल्ली: केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने राज्य खाद्य आयुक्तों से कहा कि वे मैगी विवाद के मद्देनजर देश भर के बाजारों में उपलब्ध डिब्बाबंद-पैकेज्ड उत्पादों का निरीक्षण और आकलन करेंं।
सूत्रों ने कहा ‘‘सैंकड़ों एेसे खाद्य उत्पाद हैं जो देश में बिना पंजीकरण के बेचे जा रहे हैं और उनके निरीक्षण और आकलन की जरूरत है।’’ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) ने राज्य खाद्य आयुक्तों के साथ इस महीने हुई बैठक में ये निर्देश जारी किए।
सूत्रों ने कहा ‘‘बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को साल भर के लिए तैयारी करनी चाहिए और हर तरह के पैकेज्ड उत्पादों के नमूने इकट्ठे करने चाहिए। इनमें एेसे उत्पाद भी शामिल हों जिन्हें एफएसएसएआई से पंजीकरण प्राप्त नहीं है।’’
राज्य के अधिकारियों से यह भी कहा गया कि यदि जरूरत पड़े तो वे कार्रवाई भी करें। एफएसएसएआई ने राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को एेसे 500 से अधिक उत्पादों की सूची भी सौंपी जिन्हें उसे 30 अप्रैल 2015 तक खारिज किया है।