ED ने गुजरात की एक कंपनी की 14.5 करोड़ रुपए की संपत्ती कुर्क की

Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 May, 2018 06:29 PM

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 804 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी मामले में गुजरात की एक कंपनी की 14.5 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। ईडी ने आज इसकी जानकारी दी।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 804 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी मामले में गुजरात की एक कंपनी की 14.5 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। ईडी ने आज इसकी जानकारी दी।

ईडी ने कहा कि उसने मेसर्स एबीसी कॉट्सपिन प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक आशीष सुरेश भाई जोबनपुत्र समेत अन्य के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत दो अचल संपत्तियां जब्त करने के प्राथमिक आदेश दिए हैं। इनमें से एक संपत्ति मुंबई के नरीमन प्वायंट में और दूसरी अहमदाबाद के निकुंभ कॉप्लैक्स में स्थित है। 

ईडी ने कहा कि 14.5 करोड़ रुपए मूल्य की ये संपत्तियां देश से बाहर धन भेजे जाने के मामले में जब्त की गई हैं। ईडी ने कंपनी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो की प्रथमिकी के आधार पर यह कदम उठाया है। 

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