Edited By Supreet Kaur,Updated: 01 May, 2018 03:37 PM
केन्द्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारत चरण-6 (बीएस-छह) ईंधन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23 में से 17 जिलों में एक अप्रैल 2019 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। सरकार ने न्यायमूर्ति मदन बी.लोकूर और दीपक गुप्ता की पीठ से कहा कि उत्तर प्रदेश के...
नई दिल्लीः केन्द्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारत चरण-6 (बीएस-छह) ईंधन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23 में से 17 जिलों में एक अप्रैल 2019 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। सरकार ने न्यायमूर्ति मदन बी.लोकूर और दीपक गुप्ता की पीठ से कहा कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में बीएस-छह गुणवत्ता वाले ईंधन को एक अप्रैल, 2019 को अथवा इससे पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा।
सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ए एन एस नाडकर्णी ने पीठ से कहा कि डीजल के मूल्य ढांचे में बदलाव संभव नहीं है क्योंकि इस ईंधन पर अधिकतम बेसिक उत्पाद शुल्क को पहले ही लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक देश के 12 महानगर शहरों की बात है, उन सभी में एक अप्रैल 2019 तक बीएस- छह ईंधन उपलब्ध कराना संभव नहीं है। लेकिन सरकार इन शहरों में एक अप्रैल 2020 तक बीएस-छह ईंधन उपलब्ध कराने का हरसंभव प्रयास करेगी।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह 13 जुलाई को डीजल वाहनों पर क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाने के मुद्दे पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ 1985 में पर्यावरणविद एम सी मेहता द्वारा दायर जनहित याचिका से निकले एक मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया था।