CBDT ने 2018-19 के लिए नोटीफाई किया नया ITR फॉर्म

Edited By jyoti choudhary,Updated: 06 Apr, 2018 12:56 PM

cbdt notified the new itr form for 2018 19

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नया आयकर रिटर्न (आई.टी.आर.) फॉर्म जारी कर दिया है। नए फॉर्म में वेतनभोगी करदाताओं को वेतन के अलग-अलग ब्योरे के साथ ही कारोबारियों को जी.एस.टी. नंबर और टर्नओवर भी बताना होगा।

नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नया आयकर रिटर्न (आई.टी.आर.) फॉर्म जारी कर दिया है। नए फॉर्म में वेतनभोगी करदाताओं को वेतन के अलग-अलग ब्योरे के साथ ही कारोबारियों को जी.एस.टी. नंबर और टर्नओवर भी बताना होगा। 

ऑनलाइन ही करना होगा फाइल
सी.बी.डी.टी. का कहना है कि नए फॉर्म में कुछ स्थानों को तर्कसंगत बनाया गया है, हालांकि आई.टी.आर. दाखिल करने में पिछले साल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोर्ड का कहना है कि कुछ श्रेणी के करदाताओं को छोड़कर सभी 7 आई.टी.आर. को डिजिटली दाखिल करना होगा।

बुनियादी आईटीआर-1 या सहज वेतनभोगी करदाताओं के लिए है, जिसे पिछले साल 3 करोड़ करदाताओं ने इस्तेमाल किया था।

इस बार केवल सिंगल पेज का फॉर्म
सी.बी.डी.टी. ने इस बार केवल सिंगल पेज का रिटर्न फॉर्म जारी किया है। इस पेज को आयकर विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है और वहां से डाउनलोड भी किया जा सकता है। फार्म का प्रिंटआउट लेने की जरुरत नहीं है। आयकर दाताओं को केवल इसको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर भरकर इसे बाद में सबमिट करना होगा। 

नकद जमा का कालम हटाया गया
वित्त वर्ष 2017-18 में विशेष अवधि के दौरान नकद जमा कराने के संबंध में जानकारी मांगी गई थी लेकिन वित्त वर्ष 2018-19 के फॉर्म में इस कॉलम को हटा दिया गया है। विभाग के अनुसार करीब 3 करोड़ आयकरदाता इस एक पेज के सहज फॉर्म का उपयोग कर सकेंगे।

इसका उपयोग ऐसे आयकरदाता कर सकते हैं, जिनका वेतन, एक आवासीय संपत्ति/ब्याज सहित अन्य मद से 50 लाख रुपए तक की वार्षिक आय है। फॉर्म 16 में दिए गए वेतन तथा आवासीय संपत्ति का विवरण इसमें देना होगा।
 

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