Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Jun, 2019 11:12 AM
बैंक नियमों से परे जाकर उपभोक्ता की ओर से लगाए खाते में चैक को 3 माह बाद पैसा न होने का हवाला देकर लौटाने वाले बैंक अधिकारियों को उपभोक्ता फोरम ने फटकार लगाते हुए बाऊंस हुए चैक की राशि डेढ़ लाख रुपए 10,000 रुपए जुर्माने सहित लौटाने का आदेश दिया है।
कुरुक्षेत्र: बैंक नियमों से परे जाकर उपभोक्ता की ओर से लगाए खाते में चैक को 3 माह बाद पैसा न होने का हवाला देकर लौटाने वाले बैंक अधिकारियों को उपभोक्ता फोरम ने फटकार लगाते हुए बाऊंस हुए चैक की राशि डेढ़ लाख रुपए 10,000 रुपए जुर्माने सहित लौटाने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
बाबैन के बरगट निवासी किरणपाल का केनरा बैंक बाबैन में सेविंग अकाऊंट है। उसे 27 अप्रैल 2017 में किसी परिचित ने डेढ़ लाख रुपए का चैक दिया जिसे उसने केनरा बैंक में अपने खाते में उसी दिन जमा करवा दिया। 3 माह से अधिक समय बीतने पर 1 अगस्त 2017 को बैंक ने उपभोक्ता द्वारा खाते में लगाया गया चैक यह कहकर लौटा दिया कि खाते में पर्याप्त पैसा न होने पर चैक बाऊंस हो गया है जिस पर शिकायतकत्र्ता ने 3 माह बाद बैंक की ओर से यह बताने पर एतराज जताया। बैंक के अधिकारी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
यह कहा फोरम ने
मामले में दोनों पक्षों को सुनने व सबूतों के आधार पर उपभोक्ता फोरम की चेयरपर्सन नीलम कश्यप, सदस्य सुनील मोहन त्रिखा व नीलम की पीठ ने बैंक उपभोक्ता को डेढ़ लाख की राशि के साथ 10,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने के निर्देश दिए। यह राशि उपभोक्ता को 45 दिन के भीतर न देने पर इसके बाद जितनी देरी होगी 9 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से उपभोक्ता को पैसा लौटाना होगा।