मुख्यमंत्रियों की समिति ने आवश्यक उपभोक्ता वस्तु कानून में संशोधन का सुझाव दिया

Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 Aug, 2019 11:00 AM

committee of chief ministers suggested amendment in the essential

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गठित मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने निर्यात विकास से जुड़े संगठन ''एपीडा'' को कृषि संबंधी सभी तरह के निर्यात संवर्धन के लिए नोडल एजेंसी बनाने की सिफारिश की है।

मुंबईः कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गठित मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने निर्यात विकास से जुड़े संगठन 'एपीडा' को कृषि संबंधी सभी तरह के निर्यात संवर्धन के लिए नोडल एजेंसी बनाने की सिफारिश की है। यहां राज्य अतिथि गृह सहयाद्री में आयोजित समिति की दूसरी बैठक में उत्पादन, विपणन, निर्यात सहित व्यापक मुद्दों पर बातचीत की गई। 

समिति ने आवश्यक उपभोक्ता वस्तु अधिनियम में संशोधन का भी सुझाव दिया है जिसमें कहा गया कि अति आवश्यक होने पर ही इसके प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। कृषि सुधारों पर गठित इस समिति में कर्नाटक, हरियाणा, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सदस्य हैं। वर्तमान में निर्यात और आयात से जुड़े मुद्दों पर निर्णय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लिया जाता है जबकि कृषि से जुड़े मामलों पर निर्णय कृषि मंत्रालय द्वारा लिए जाते हैं। 

बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा, ‘‘जहां तक कृषि का सवाल है, यदि दोनों मंत्रालय साथ आ जाते हैं तो सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। हमारा मानना है कि एपीडा को दोनों मंत्रालयों (वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय) के बीच समन्वय के लिए शीर्ष एजेंसी बनाया जाना चाहिये। यह विपणन के बारे में बेहतर जानकारी और निर्यात के सुविधाजनक बनाने का काम करेगा।'' कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) वाणिज्य विभाग के तहत काम करने वाला स्वायत्तशासी निकाय है।


 

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