Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Nov, 2019 10:22 AM
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने रियल एस्टेट कंपनी सीएचडी डेवलपर्स को चार घर खरीदारों को उनसे लिए गए 3.4 करोड़ रुपए चार हफ्ते के भीतर लौटाने और मुआवजा देने का आदेश दिया है।
नई दिल्लीः राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने रियल एस्टेट कंपनी सीएचडी डेवलपर्स को चार घर खरीदारों को उनसे लिए गए 3.4 करोड़ रुपए चार हफ्ते के भीतर लौटाने और मुआवजा देने का आदेश दिया है। एनसीडीआरसी के अध्यक्ष आर. के अग्रवाल और सदस्य एम. श्रीषा की पीठ ने कहा कि घर पर कब्जा देने की निश्चित तिथि के अभाव में वह घर खरीदारों को अनिश्चितकाल तक इंतजार करने के लिए नहीं कह सकता है। जबकि कंपनी उनकी मेहनत की कमाई पर ऐश कर रही है। ग्राहकों ने बिना किसी कारण लंबा इंतजार किया है। यह मात्र सेवा में कोताही का मामला नहीं है बल्कि अनुचित कारोबारी गतिविधि भी है।
आयोग ने सीएचडी डेवलपर्स को को चार एक जैसे मामलों में यह निर्देश दिया है। साथ ही प्रत्येक घर खरीदार को भुगतान की तिथि से पैसा वापस करने की तिथि तक उनके मूलधन पर 12 प्रतिशत की दर से मुआवजा देने के लिए भी कहा है। इसके अलावा आयोग ने कंपनी को कानूनी वाद पर खर्च करने के बदले में प्रत्येक घर खरीदार को एक माह के भीतर 25,000 रुपये देने के लिए भी कहा है, साथ ही स्पष्ट किया कि ग्राहकों को यह दिया जाने वाला ब्याज मुआवजे के तौर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए उस राशि में से कर कटौती नहीं की जाएगी।