न्यायालय ने आम्रपाली के वाधवा की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय से पक्ष रखने को कहा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 15 Feb, 2022 11:34 AM

court asks enforcement directorate to present its side on amrapali s

उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह की कंपनियों के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी चंदर प्रकाश वाधवा की तरफ से दायर जमानत अर्जी पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय से पक्ष रखने को कहा। धनशोधन के मामले में गिरफ्तार वाधवा को जमानत देने से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने...

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह की कंपनियों के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी चंदर प्रकाश वाधवा की तरफ से दायर जमानत अर्जी पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय से पक्ष रखने को कहा। धनशोधन के मामले में गिरफ्तार वाधवा को जमानत देने से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया था। उसी आदेश के खिलाफ वाधवा ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है।

न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिंह की पीठ ने इस अपील की सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से दो हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा। सुनवाई के दौरान वाधवा के वकील ने उनकी खराब सेहत और चिकित्सकीय मदद की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने पर गौर किया जाए। वाधवा को दिसंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था।

आम्रपाली समूह से जुड़े पूरे मामले पर उच्चतम न्यायालय निगरानी रखे हुए है। इसी को आधार बनाते हुए उच्च न्यायालय ने वाधवा को जमानत देने से मना कर दिया था।

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