31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो करना पड़ेगा परेशानियों का सामना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Dec, 2018 11:37 AM

decision to be completed by march 31 this work will not be necessary

नया साल आने वाला है। नए साल में पर्सनल फाइनैंस से जुड़े कई डेडलाइन्स हैं। ऐसे में आपको इनकी जानकारी होनी जरूरी है, ताकि बाद में आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हम आपको ऐसे कम से कम नौ फाइनैंशल डेडलाइन्स के बारे में बता रहे हैं। आपको इन...

बिजनेस डेस्कः नया साल आने वाला है। नए साल में पर्सनल फाइनैंस से जुड़े कई डेडलाइन्स हैं। ऐसे में आपको इनकी जानकारी होनी जरूरी है ताकि बाद में आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हम आपको ऐसे कम से कम नौ फाइनैंशल डेडलाइन्स के बारे में बता रहे हैं। आपको इन डेडलाइन्स के भीतर अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए।

PunjabKesari1. पैन-आधार कार्ड लिंकिंग
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है। इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि पहले 30 जून, 2018 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2019 कर दी गई है।

PunjabKesariनहीं जोड़ने पर होंगी ये परेशानियां
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा।

PunjabKesari2. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
अगर आप मकान खरीदने की सोच रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी कीजिए क्योंकि पीएमएवाई के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है।

PunjabKesari3. फिजिकल शेयर का ट्रांसफर
अगर आपके पास अभी भी शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं, तो उन्हें एक अप्रैल, 2019 से पहले डीमैट में करा लें क्योंकि अगर इस समय-सीमा के अंदर आपने शेयर को डीमैट में नहीं कराया, तो आप उन्हें बेच नहीं पाएंगे।

PunjabKesari4. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है, तो आप विलंबित आईटीआर 31 मार्च, 2019 से पहले भर दें। टैक्स2विन के सीईओ अभिषेक सोनी का कहते हैं, 'असेसमेंट ईयर 2017-18 से सरकार ने विलंबित आईटीआर भरने की समय-सीमा को दो साल से घटाकर एक साल कर दिया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2017-18 (असेसमेंट ईयर 2018-19) के लिए असेसी को 31 मार्च, 2019 से पहले आईटीआर भरना जरूरी होगा। अगर आप इस समय-सीमा से चूकते हैं, तो आप तब तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जबतक कि आपको आयकर विभाग नोटिस नहीं भेजता।'

याद रखें, विलंबित आईटीआर फाइल करने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आयकर कानून के मुताबिक, वर्तमान में अगर आप विलंबित आईटीआर 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पहले फाइल करते हैं, तो 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी पडे़गी। अगर अगर विलंबित आईटीआर एक जनवरी, 2019 और 31 मार्च, 2019 के बीच फाइल करते हैं, तो आपको 10 हजार रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। सरकार ने हालांकि छोटे करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से पांच लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं के लिए पेनल्टी की अधिकतम रकम एक हजार रुपए रखी है।

5. टैक्स सेविंग्स और क्लेम अलाउंस
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स सेविंग्स और क्लेम रिंबर्समेंट्स/अलाउंस को कंप्लीट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है।

6. वित्त वर्ष 2017-18 के इनकम टैक्स रिटर्न में संशोधन
अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 (आकलन वर्ष 2018-19) के इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती की है, तो उसमें आपको सुधार कर लेना चाहिए। आईटीआर में सुधार करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है।

7. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न
वित्त वर्ष 2018-19 जैसे ही 31 मार्च को पूरा होगा, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करने के लिए तैयार रहना होगा, ताकि आप पेनल्टी से बच सकें। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि अमूमन 31 जुलाई होती है, अगर सरकार इसे न बढ़ाए तो।

8. लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोषणा की है कि एक अप्रैल, 2019 से सभी बैंकों को पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन जैसे विभिन्न श्रेणियों के कर्ज पर इंट्रेस्ट रेट को मौजूदा इंटरनल बेंचमार्क जैसे प्राइम लेंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर), बेस रेट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) की जगह एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करना होगा।

9. पैन के लिए अप्लाई करने की समय-सीमा
जिन लोगों ने एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए का लेनदेन किया है और उनके पास पैन कार्ड नहीं है, तो ऐसे लोगों को अब अगले साल की 31 मई को या उससे पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2018-19 से लागू की गई है।

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