रिटर्न फाइल देरी से करवाई जमा, तो लगेगा इतना जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Jul, 2017 07:04 PM

delayed from return file it will feel so fines

केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल फरवरी में बजट पेश करते हुए इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी करने पर अधिकतम 10,000 रुपए की फीस की बात कही थी

नई दिल्ली : केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल फरवरी में बजट पेश करते हुए इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी करने पर अधिकतम 10,000 रुपए की फीस की बात कही थी। हालांकि आपको इसके लिए अभी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह योजना इस साल नहीं बल्कि अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगी जबकि इस साल इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

सरकार ने इन्कम टैक्स एक्ट में सैक्शन 234एफ  जोड़ी है। इस सैक्शन के मुताबिक इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम 10,000 रुपए की फीस देनी पड़ सकती है। यह फीस कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर से रिटर्न फाइल करते हैं।
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इस आधार पर लगेगी फीस
यदि आपने निर्धारित आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल करने की जगह 31 दिसम्बर तक फाइल किया तो आपको फीस के तौर पर 5000 रुपए देने होंगे। यदि 31 दिसम्बर के बाद रिटर्न फाइल किया तो 10,000 रुपए फीस देनी होगी। सी.ई.ओ. अभिषेक सोनी ने बताया कि सरकार ने इसमें टैक्स पेयर को कुछ छूट भी दी है। यदि करदाता 5 लाख रुपए से अधिक नहीं कमा रहा है तो यह फीस सिर्फ  1000 रुपए होगी।

अभिषेक ने बताया कि आपको यह फीस सैल्फ  असैसमैंट टैक्स के साथ जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि यदि आपने निर्धारित तारीख के बाद रिटर्न फाइल करते हुए रिफंड क्लेम किया है तो भी आपको सैक्शन 234एफ  के तहत फीस जमा करनी होगी। ऐसे में यदि आपको वित्त वर्ष 2016-17 में रिटर्न फाइल करने में देरी हो जाती है तो आपको उसके लिए अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी। 

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